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नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के दस दिन पूर्व तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिये किये जा सकेंगे आवेदन

नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के दस दिन पूर्व तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिये किये जा सकेंगे आवेदन

इंदौर ।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की सूचना जारी करने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई। आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन की घोषणा से मतदाता सूची में दर्ज पृविष्टियों के विरूद्ध संशोधन हेतु फार्म-8 तथा निरसन हेतु फार्म-7 प्राप्त किए जाना रोक दिए गये है। ऑनलाईन एप्प के माध्यम से गत 9 सितम्बर 2023 के बाद प्राप्त फार्मों का निराकरण निर्वाचन प्रकिया पूर्ण होने तक नही किया जायेगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छुटे पात्र व्यक्ति नाम दर्ज करने के संबंध में नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथी के 10 दिन पूर्व तक आवेदन कर सकते है। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में देख लें और मतदाता सूची में नाम दर्ज नही होने पर फार्म-6 में आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करायें, ताकि विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान कर सकें।

    मतदाता सूची में नाम दर्ज नही होने पर फार्म-6 में आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करायें, ताकि विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान कर सकें।
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