बड़वानीमुख्य खबरे

बड़वानी; अवैध रूप से गांजे का विक्रय करने वाले आरोपी को 5 वर्ष के कारावास की सजा

बड़वानी अगस्त को विशेष न्यायाधीश मड़वानी भी रईस खान द्वारा पारित अपने निर्णय से पटना 18 नवम्बर 2020 को पुलिस थाना वरला में पदस्थ उपनिरीक्षक सुश्री माया अलावा को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम डोकल्यापानी कुसुमघाटी फलिया का जामसिंह पिता घरमा द्वारा उसके कब्जे के खेत में अवैध रूप से गांजे के पौधे लगा रखे है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुये घटना स्थल पर पहुंचने पर आरोपी के कब्जे के खेत में 328 नग गाजे के पौधे लगे हुये पाये गये। उक्त अवैध मादक पदार्थ गांजे के पौधों को जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

   न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वर्तमान सामाजिक परिवेश में जबकि मादक पदार्थाे की अवैध रूप से खेती किये जाने एवं मादक पदार्थों के क्रय विक्रय का अवैध व्यापार किये जाने के मामलों की संख्या में लगातार बढोत्तरी होती जा रही है, जो तथ्य किसी एक व्यक्ति को नहीं अपितु सम्पूर्ण समाज को प्रतिकुल रूप से प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को एवं अभियुक्त की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु आरोपी जामसिंह को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान उपनिरीक्षक सुश्री माया अलावा एवं शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी बड़वानी श्री जगदीश यादव द्वारा की गई।
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!