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कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवा नही देने पर अधिकारियों पर लगा जुर्माना

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कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने लोकसेवा प्रदान गारंटी अधिनियम के तहत आवेदक को निर्धारित समय सीमा मंे वांछित सेवा उपलब्ध न करवाने पर 6 अधिकारियों पर 500-500 रुपये का जुर्माना आरोपित किया है। यह जुर्माना संबंधित अधिकारी के वेतन में से काटकर उक्त राशि संबंधित आवेदक को उपलब्ध कराई जायेगी।
लोक सेवा प्रबंधक श्रीमती शारदा सराफ से प्राप्त जानकारी अनुसार तहसीलदार सेध्ंावा श्री राहुल सोलंकी पर 11 आवेदन, तहसीलदार अंजड़ श्री सौरभ शर्मा पर 1 आवेदन, तहसीलदार पानसेमल श्री हितेन्द्र कुमार भावसार पर 2 आवेदन, नायब तहसीलदार श्री तलून खुर्द श्री जगदीश बिलगांवे पर 06 आवेदन तथा नायब तहसीलदार धनोरा श्री भंवरसिंग चोहान पर 1 आवेदन आरसीएमएस पोर्टल अनुसार 3 माह से अधिक समय सीमा बाह्य होने से कलेक्टर द्वारा शास्ति अधिरोपित की है।

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