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खंडवा; रिश्वतखोर पटवारी को चार साल की सजा, भेजा जेल

खंडवा ( मुश्ताक मंसूरी)। लोकायुक्त टीम द्वारा पटवारी को रिश्वत लेने के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) खण्डवा अरविन्द सिंह टेकाम ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी पटवारी श्यामसिंह चौहान को 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

ऑनलाईन नामान्तरण के लिए पटवारी द्वारा रिश्वत के प्रकरण में न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुये आरोपी श्यामसिंह चौहान पटवारी तह. हरसूद जिला खण्डवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 13 (1) (घ) (पप) सहपठित धारा 13 (2) में 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000/- रू. अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विनोद कुमार पटेल द्वारा की गई।

यह था मामला
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके, एडीपीओ द्वारा बताया गया कि फरियादी चिरोजीलाल डोंगरे निवासी ग्राम बरमलाय तहसील नया हरसूद छनैरा जिला खण्डवा ने दिनांक 30 जून 2017 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी। जिसमें बताया गया था कि उसकी ग्राम बरमलाय स्थित पैतृक जमीन का बटवारा हो चुका है। उसका आनलाईन नामान्तरण करने के लिए पटवारी श्यामसिंह चौहान द्वारा 12 हजार – रूपये रिश्वत की मांग की गई थी। दो हजार रूपये पटवारी के द्वारा उससे प्राप्त भी कर लिये है और शेष 10 हजार की मांग कर रहा है। शिकायत की पुष्टि होने पर 1 जुलाई 2017 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर की टीम निरीक्षक महेश सुनैय्या के नेतृत्व में खण्डवा आई और तीन पुलिया के पास आरोपी पटवारी श्यामसिंह चौहान को फरियादी चिरांेजीलाल से रिश्वत राशि 4,000/- रूपये लेते हुये रंगे हाथ पकड़ा गया था। आरोपी को विशेष न्यायालय (लोकायुक्त खण्डवा) अरविंदसिह टेकाम के न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाते हुये 4-4 वर्ष के कारावास व 5000-5000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित कर जेल भेजा गया।

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