
बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट।
21 मार्च को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बड़वानी श्री विनय जैन द्वारा पारित अपने निर्णय अनुसार घटना परिवादी नानुराम पिता भगवान यादव ने अभियुक्त प्रकाश पिता कान्हा राठौर निवासी चुनाभट्टी, स्कूल के पीछे, भिलट मंदिर के पास अपने मकान निर्माण कार्य करने हेतु ठेके पर नियुक्त किया था, अभियुक्त ने मकान निर्माण के ठेकेदारी के रूपये एडवांस लिये थे, जिसमे से मकान का अधूरा कार्य अभियुक्त छोड़कर चले गया था, जिससे परिवादी को अभियुक्त से दो लाख रूपये की राशि लेना शेष थी।
उक्त रूपयों की परिवादी द्वारा मांगनी की गई तो अभियुक्त के द्वारा 15 मार्च 2019 को अपने बैंक खाते का एक चौक रूपये 2 लाख रूपये का दिया गया था, जिसे परिवादी द्वारा अपने बैंक खाते में प्रस्तुत किया गया। जहां से उक्त चौक बाउन्स हो गया था। जिसका परिवाद परिवादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था,
उक्त परिवाद का निराकरण 21 मार्च 2023 को हुआ और न्यायालय ने अभियुक्त प्रकाश को दोष सिद्ध ठहराते हुये 1 वर्ष का सश्रम कारावास और चौक राशि ब्याज और प्रतिकर एवं अन्य व्यय सहित 3 लाख रूपये परिवादी को 1 माह में अदा करने का आदेश दिया गया। चौक की राशि नहीं जमा करने की दशा मे परिवादी को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। उक्त प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी नरेन्द्र राठौड अधिवक्ता के द्वारा की गई।