बड़वानीमध्यप्रदेशशिक्षा-रोजगार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, देखे कब से करना है आवेदन

-शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन, सत्यापन में पात्र पाये गये बच्चों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जा रहा है। प्रवेश के इच्छुक आवेदक अपना समग्र आईडी एवं आधार नम्बर दर्ज कर आधार सत्यापन कर अपने ग्राम/वार्ड पडोस तथा विस्तारित पडोस के प्रायवेट स्कूलों में कक्षावार प्रदर्शित आरक्षित सीटों में निःशुल्क प्रवेश हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरान्त पात्र पाये गये आवेदकों से अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत रिक्त सीटों पर आवंटन, आवेदक की पात्रता अनुसार एवं आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

जिसकी समय सारणी निम्नानुसार है।

  1. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प की समय सीमा दिनांक 13 से 23 मार्च 2023 तक।
  2. ऑनलाइन आवेदन पश्चात मूल दस्तावेजों से सत्यापन समय सीमा 15 से 25 मार्च 2023 तक।
  3. रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी दिनांक 28 मार्च 2023।
  4. आवंटन पश्चात स्कूल में एडमीशन रिर्पोटिंग दिनांक 31 मार्च से 10 अप्रैल 2023 तक।
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