बड़वानी

जिला निष्पादन समिति की बैठक का हुआ आयोजन


बड़वानी। कलेक्टर डॉ राहुल फटिंग की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला की सदस्यता में कलेक्टर कार्यालय बड़वानी में रविवार को दोपहर 1 बजे जिला निष्पादन समिति की बैठक आयोजित की गई।
प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी एवं समिति के सदस्य सचिव सुश्री ममता भवेल से प्राप्त जानकारी अनुसार बैठक में –
ऽ राजपत्र की उप कंडिका क्रमांक 1.1 में दिये गये निर्देशानुसार वर्ष 2023-24 में जिला बड़वानी के 50 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के 18 एकल समूहों में किसी भी मंदिरा दुकान के साथ मदिरापान की उपलब्ध नहीं करायी जायेगी अर्थात अहाते एवं शाप बार की स्थापना अनुमत नही किया जाना हैं।
ऽ राजपत्र की उप कंडिका क्रमांक-1.2 अनुसार जिले में अवस्थित मदिरा दुकानो को परिभाषित, धार्मिक संस्था तथा उप कंडिका क्रमांक 1.3 मे मान्यता प्राप्त माध्यमिक उच्चतर विद्यालयो, महाविद्यालयों तथा कन्याओं के शासकीय छात्रावास से कम से कम 100 मीटर दूर ही संचालित किया जाना है।
ऽ जिले की 50 कम्पोजिट मदिरा दुकानो का पूर्व वर्ष 2022-23 के वार्षिक मूल्य से 10 प्रतिशत वृद्धिकर वर्ष 2023-24 का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है।
ऽ कम्पोजिट मदिरा दुकानों का प्रथम चरण में नवीनीकरण के माध्यम से निष्पादन किया जाना है, जिसके तहत वर्ष 2022-23 के वर्तमान लायसेंसी को धरोहर राशि प्रतिभूर्ति राशि आदि की जानकारी दी जाकर पत्र दिया जाना है।
ऽ नवीनीकरण के माध्यम से निष्पादित की गई कम्पोजिट मदिरा दुकानो से शेष रही जिले की अन्य कम्पोजिट मदिरा दुकानो को द्वितीय चरण में लाटरी के माध्यम से निष्पादन किया जाना है। जिनमें जिले की मदिरा दुकानों के कुल आरक्षित मूल्य का 70 प्रतिशत या उससे अधिक राशि के आवेदन पत्र पर ही ऐसा निष्पादन माना जायेगा तथा शेष रही मंदिरा दुकानों का तृतीय चरण में ई-टेण्डर के माध्यम से निष्पादन किया जावेगा।
ऽ जिले की मदिरा दुकानों का कुल आरक्षित मूल्य से 70 प्रतिशत से कम मूल्य के आवेदन पत्र (नवीनीकरण एवं लॉटरी) प्राप्त होने पर जिले की सम्पूर्ण दुकानों का ई-टेण्डर के माध्यम से निष्पादन किया जाना है।
ऽ कडिका क्रमांक 16 अनुसार शासन के बकायादार तथा भारत दण्ड सहिता 1860 की धाराओ 479 एवं 481 से 489 ई या ट्रेडमार्क एक्ट 1999 नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेसेस अधिनियम 1985 के नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाले दोषी एवं मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) एवं धारा 49(क) के तहत एक वर्ष की सजायाफ्ता मुजरिम लायसेंस के लिए अपात्र रहेंगे।
ऽ 27 फरवरी 2023 को प्रातः 10 बजे से नवीनीकरण के आवेदन-पत्र विक्रय करने की कार्यवाही शुरू की जायेगी, जो 3 मार्च को सायंकाल 5.30 बजे तक क्रय किये जा सकेंगे तथा नवीनीकरण आवेदन-पत्र 3 मार्च को सायंकाल 6 बजे तक जमा किये जा सकेंगे।
ऽ नवीनीकरण से शेष रही दुकानों का लॉटरी आवेदन-पत्र क्रय करने की अवधि 6 मार्च को प्रातः 10 बजे से 9 मार्च को सायकाल 5.30 बजे तक रहेगी तथा लाटरी आवेदन-पत्र जमा करने की अवधि 9 मार्च को सायंकाल 6 बजे तक रहेगी। जिसका निष्पादन 10 मार्च को प्रातः 11 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक किया जायेगा।
ऽ निष्पादन (नवीनीकरण, लॉटरी) से शेष रही मंदिरा दुकानों का तृतीय चरण में ई-टेण्डर के माध्यम से निष्पादन किया जावेगा। ई-टेण्डर हेतु आवेदन प्रपत्र डाउनलोड तथा ई-टेण्डर ऑफर सबमिट करने की अवधि 13 मार्च को प्रातः 10 बजे से 17 मार्च को दोपहर 2 बजे तक है जिसका ऑनलाईन प्रपत्र खोलने की तिथि 17 मार्च को दोपहर 2.30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक है।

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