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केबिनेट मंत्री एवं जिला पंचायत अध्यक्ष पहुंचे विधानसभा बड़वानी की विकास यात्रा में

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प्रदेश के केबिनेट मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बलवंतसिंह पटेल शनिवार को जिले के सबसे पिछड़े विकासखण्ड पाटी के ग्राम गुड़ी, गाताबारा, लाईझापी, हरला, रोसर, ईडरी बेड़ीफरतला, सिंधवानी, घोंघसा की विकास यात्रा में शामिल हुए। विकास यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने भगौरिया नृत्य करके यात्रा का स्वागत किया।
इस दौरान प्रदेश के केबिनेट मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बलवंतसिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य श्री बरमा सोलंकी ने शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभों का वितरण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया।

कार्यक्रम के दौरान केबिनेट मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि शासकीय योजनाआंे की जानकारी के लिए विकास यात्राएं ग्रामों में निकाली जा रही है। पात्र व्यक्तियांे को शासन की योजनाआंे का लाभ देकर हितलाभांे का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के केबिनेट मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने विकास यात्रा के दौरान आयोजित गतिविधि के अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया। साथ ही प्रदेश के केबिनेट मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने विकास यात्रा के दौरान शासकीय बालक आश्रम शाला रोसर का भी निरीक्षण कर पौधारोपण भी किया।

इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बलवंतसिंह पटेल ने विकास यात्रा के दौरान ग्रामीणों को पेसा एक्ट कानून की भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होने ग्रामसभा गठन, ग्रामसभा के सभापति का चयन के संबंध में जानकारी ग्रामीणों से जानी। वही ग्रामीणों को बताया कि अगर किसी व्यक्ति के खसरा बी-1 में किसी प्रकार का कोई संशोधन करवाना हो तो अब शासकीय कार्यालयों के चक्कर नही लगाना है, ग्राम सभा में आवेदन देकर भी नाम का संशोधन किया जा सकता है। साथ ही ग्राम के जल, जंगल, जमीन पर अब पहला अधिकार ग्रामवासियों का है। ग्राम में कोई रेत खदान हो या मछली पालन हो या वनोपज का संग्रहण हो इसके लिए पहले ग्रामवासी पात्र है।
पेसा एक्ट की जानकारी देते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि अब पलायन करने वाले मजदूर अपनी जानकारी ग्रामसभा में दर्ज कराकर जाये। ग्रामसभा में एक रजिस्टर होगा जिसमें यह दर्ज किया जायेगा कि कौन से गांव का मजदूर कहां पर और किस ठेकेदार के साथ मजदूरी करने गया है। इससे यह होगा कि अगर मजदूरी करने जाने के दौरान कोई घटना या दुर्घटना मजदूर के साथ होती है तो रजिस्टर से उसकी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी।

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