
बड़वानी, 11 सितम्बर 2025।
13 सितम्बर को जिला एवं तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। विशेष न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी श्री मो. रईस खान ने बताया कि इसमें 960 लिटिगेशन और 5013 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा।
लोक अदालत में बिजली अधिनियम, जलकर, संपत्ति कर सहित विभिन्न बकाया प्रकरणों पर छूट दी जाएगी।
बिजली प्रकरणों में दायित्व राशि पर 20–30% तक की राहत और ब्याज पर 100% छूट।
संपत्ति कर व जलकर प्रकरणों में अधिभार पर 25% से 100% तक छूट।
मोटर दुर्घटना क्लेम, चेक बाउंस, सिविल एवं आपराधिक समझौता योग्य प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा।



