खरगोन

बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगा प्रतिबंध


खरगोन से दिनेश गीते

खरगोन, सत्याग्रह लाइव:-लोकसभा चुनाव- 2024 की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत सम्पूर्ण खरगोन जिले में बिना अनुमति के ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि सम्पूर्ण खरगोन जिले में रात्रि 10 बजे प्रातः 06 बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वॉल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैद्य ड्रायविंग लाइसेंस, बीमा, फीटनेश आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। चलित वाहन में लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए जाए आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी आम सभा जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घण्टे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। अपर कलेक्टर एवं जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी को ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

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