
खरगोन, सत्याग्रह लाइव.
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने विस्फोटक अधिनियम-2008 का पालन नहीं करने पर झण्डा चौक रंगरेजवाड़ी खरगोन निवासी अयाजुद्दीन शेख के फटाखा विक्रय लायसेंस का नवीनीकरण नहीं करते हुए लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
अयाजुद्दीन शेख पिता जफरूद्दीन शेख को विस्फोटक अधिनियम-2008 के अंतर्गत ग्राम साधपुरा लौहारी तहसील कसरावद में 100 किग्रा विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किग्रा चायनीज फटाखे और फुलझड़ी रखने और किसी दुकान पर उसका विक्रय करने के लिए वर्ष 2015 में लायसेंस जारी किया गया था। जिसके नवीनीकरण की अवधि 31 मार्च 2020 नियत थी। अयाजुद्दीन शेख द्वारा पूर्व में जारी लायसेंस के नवीनीकरण के लिए दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में कसरावद के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया था। अनुविभागीय दण्डाधिकारी के प्रतिवेदन में बताया गया कि अयाजुद्दीन शेख को जारी लायसेंस दिनांक से वर्तमान तक स्थल से फटाखों का क्रय विक्रय नहीं किया गया है और उसके द्वारा उक्त भूमि में निर्माण कार्य एवं सुरक्षा के साधन 03 वर्ष बाद कराएं गए हैं। वर्तमान में उसके गोडाउन की जाली की मरम्मत का कार्य शेष हैं। ऐसी स्थिति में अयाजुद्दीन शेख के लायसेंस का नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई थी।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अयाजुद्दीन शेख को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था, लेकिन उसका जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण कलेक्टर श्री शर्मा ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी कसरावद के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विस्फोटक अधिनियम-2008 के अंतर्गत अयाजुद्दीन शेख के फटाखा रखने व विक्रय लायसेंस का नवीनीकरण नहीं करते हुए उसे पूर्व में जारी लायसेंस को निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
