इंदौर पुलिस के भँवरकुआं थाना की कार्यवाही से मिला पीड़िता को आशियाना
पीडिता ने थक हारकर ली थी, भँवरकुआं पुलिस की सहायता

✓ पीडिता ने अपने जीवनभर की मेहनत की कमाई से लिया था प्लाट, लेकिन बिल्डर ने पूरी राशि लेने के बाद भी नही दिया था प्लाट का कब्ज
इन्दौर शहर में थाने पर फरियाद लेकर आने वाले पीडितो की हरसंभव मदद के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर श्री मकरंद देऊस्कर द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इन्दौर श्री मनीष कपूरिया एवं पुलिस उपायुक्त जोन-4 श्री आर. के. सिंह द्वारा सभी थाना प्रभारियों को भोले भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी एवं बदमाशी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए हैं।
पालन में थाना भँवरकुआं पर मजदूरी करने वाली पीडिता श्रीमती सविता पाल पति ओमकार पाल निवासी बीजलपुर इन्दौर फरियाद लेकर आए कि उन्होंने 7 वर्ष पूर्व एक प्लाट बिल्डर दृष्टि देवकॉन लिमिटेड इन्दौर से किस्तो में खरीदा था। बिल्डर के व्दारा प्लाट की पूरी राशि लेने के पश्चात भी उसके मालिक पीडिता को प्लाट नही दिया जा रहा था। पीडिता ने इसी आशय की रिपोर्ट पुलिस थाना भँवरकुआं इन्दौर पर की, जिस पर से अप.क्र. 443/2023 धारा 420, 406 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की गई ।
पुलिस व्दारा पीडिता की हर संभव कार्यवाही करते हुये उसका उक्त प्लाट दिलवाले में उसकी मदद की।
अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई से खरीदे उक्त प्लॉट के मिलने पर पीडिता ने सहपरिवार इन्दौर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों व भँवरकुआं पुलिस की कार्यवाही की प्रशंसा करते हुए, पूरी पुलिस टीम को दिल से धन्यवाद दिया गया।



